हरयाणा राज्य के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरयाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 का आयोजन किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों की सहायता करना है। राज्य के जितने भी गरीब वर्ग (EWS – Economically Weaker Section) के लोग हैं, उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक एवं सामजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी गरीब वर्ग (EWS) के लोगों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता हरयाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

हरयाणा राज्य के सभी योग्य और पात्र आवेदक Haryana Mukhyamantri Parivaar Samriddhi Yojana में अपना online आवेदन करवा सकते हैं। MMPSY Scheme Haryana Registration में online आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC centre पर जाकर करवा सकते हैं। हरयाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 से जुड़े सारे लाभ और सेवाओं को जानने के लिए नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

Mukhyamantri Parivaar Samriddhi Yojana (MMPSY) 2021

  • योजना का नाम:              मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
  • इनके द्वारा शुरू की गयी: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 
  • लाभार्थी:                          हरियाणा के नागरिक
  • ऑफिसियल वेबसाइट:     https://cm-psy.haryana.gov.in/#/

हरयाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) 2021 रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण

सभी योग्य आवेदक MMPSY 2021 Haryana योजना में अपना आवेदन किसी भी नजदीकी CSC center या सरल पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आवेदकों के पास मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना family ID का होना आवश्यक है। अगर आपके पास family ID नहीं है तो वह भी आप अपने नज़दीकी CSC center यानी जान सेवा केंद्र पर बनवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन/पंजीकरण करने के लिए नीचे दिए गए steps को follow करें:

  • सबसे पहले आप MMPSY 2021 की official website https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएं। 
  • Website के top पर “Operator Login” के button पर click करें।  
  • अब आपको अपने CSC username और password से login करना है। 
  • CSC यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन हो जाने के बाद “Apply Scheme” के बटन पर क्लिक करें। 
  • फिर आप अपनी family ID को enter करें और send OTP के button पर क्लिक करें। 
  • उसके बाद प्राप्त हुए OTP को submit कर दें। 
  • OTP सबमिट हो जाने के बाद आपकी screen पर एक आवेदन form आ जायेगा। 
  • आवेदन फॉर्म को पूरा भर दें और जरुरी दस्तावेज़ भी upload कर दें।

ऊपर दिए गए steps को follow करके आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 में अपना आवेदन करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि परिवार योजना (MMPSY) 2021 की पात्रता और मापदंड

  • इस योजना का लाभ सिर्फ Haryana के निवासिओं को दिए जायेगा। इसके लिए आवेदकों अपने आवासीय पते की जानकारी देनी होगी। इस जानकारी को वह आधार कार्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं।  
  • इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देना है जैसे मदजूर और किसान। 
  • इस योजना के आवेदक के पास कम से कम 5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। अगर काम जमीन होगी तो वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।  
  • आवेदक की सालाना कमाई  ₹180000 या उससे कम होनी चाहिए। 
  • आवेदक करता की उम्र 18 से 60 के बीच की होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को अपना आयु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 
  • इस योजना में मिलने वाली राशी सीधा लाभार्थी के bank account में जाएगी जिसके लिए उन्हें अपने बैंक अकाउंट का विवरण भी देना होगा। 
  • अगर इस योजना के चलते लाभार्थी के मृत्यु हो जाते है तो लाभार्थी के परिवार को मुआवज़े की राशी प्रदान के जाएगी। 
  • यदि मृत्यु 1 March 2021 से 31 March 2021 के बीच में कोरोना काल के चलते हुए हुई है तो उन्हें  ₹200000 का मुआवज़ा प्रदान किआ जायेगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ

MMPSY 2021 के लाभ को अलग-अलग श्रेढ़ीओं में विभाजित किआ है, जो इस प्रकार हैं:

  • प्रथम श्रेणी: आयु 18 से 40 वर्ष तक – 4 विकल्प
विकल्प 1 पहले विकल्प में ₹6000 की धनराशि ₹2000 की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
विकल्प 2 लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
विकल्प 3  60 वर्ष की आयु होने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर ₹3,000 से ₹15,000 के बीच पेंशन का लाभ मिलेगा।
विकल्प 4 परिवार के निर्वाचित सदस्यों को ₹15,000 से 5 साल बाद ₹30,000 एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।
  • द्वितीय श्रेणी : आयु 40 से 60 वर्ष तक – 2 विकल्प  
विकल्प 1 2,000 रूपये की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रूपये
विकल्प 2 5 साल बाद 36,000 रूपये

MMPSY के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents for MMPSY 2021)

हरयाणा परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सूची नीचे दी गयी है :

  • आधार कार्ड।
  • मोबाइल नंबर। 
  • बैंक पासबुक। 
  • परिवार पहचान पत्र। 
  • मानधन कार्ड।

MMPSY 2021 पेंशन योजनाएं 

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना
  • प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना

परिवार समृद्धि योजना 2021 लिस्ट में अपना नाम/स्टेटस check करें 

हरयाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 में अपना name/status check करने के लिए नीचे दिए गए steps को follow करें:

  • सबसे पहले आप अपने device के ब्राउज़र में इस link https://poorpreg.haryana.gov.in/UserDetails.aspx पर जाएं। 
  • फिर आप अपने aadhar card का नंबर enter करें। 
  • उसके बाद Check Payment Status के बटन पर click करें।

इस तरह से आप अपना नाम और अपने payment का status check कर सकते हैं।

FAQs – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2021

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2021 हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आयोजित की गयी है। इस योजना के तहत हरयाणा के जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का टोल फ्री नंबर?

इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप टोल फ्री नम्बर 18002000023 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे कब आएंगे 2021?

लाभार्थी इस योजना का पैसा 1 से 5 साल में ब्याज सहित कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि का इस्तेमाल लाभार्थी वित्तीय जरुरत कैसे बच्चों के पढ़ाई या शादी के लिए कर सकते हैं। सरकार द्वारा लाभार्थी के परिवार को भी provident fund की सुविधा प्राप्त कराई जाएगी।

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे कैसे चेक करें
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