पैसा (तरीके)

GST In Hindi

जीएसटी इन हिंदी : जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है | यह कर भारत में 1 जुलाई 2020 से लागू किया जायेगा यह कर वस्तु और सेवा दोनों पर लगेगा | इससे पहले हम जो इनडाइरेक्ट कर देते थे जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी कर तथा वैट यह सभी कर GST में सम्मिलित हो जायेंगे | इसीलिए हम आपको GST के बारे में जानकारी देते है की इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या आपका घाटा होगा इसकी पूरी जानकारी आप हमारे माध्यम से पा सकते है जाने कैसे ?

यह भी देखे : Zindagi Kaise Jiye

GST Kya Hai Hindi Me

जीएसटी क्या है हिंदी में : माल और सेवा कर (जीएसटी) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों को बदलने के लिए पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। यह संविधान 122 वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, संविधान (एक सौ और दोवीं संशोधन) अधिनियम 2020 के रूप में पेश किया गया था। जीएसटी जीएसटी परिषद द्वारा संचालित है और उसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं |

यह भी देखे : Murgi Palan Kaise Kare

What Is GST Bill In Simple Terms

व्हाट इज जीएसटी बिल इन सिंपल टर्म्स : जीएसटी बिल एक बहुत बड़ा बिल है जो की 1 जुलाई 2020 को पास किया जायेगा तो हम आपको बताते है की पहले सरकार किन चीज़ो पर टेक्स लगाती थी और अब कोनसी चीज़ो पर टैक्स लगाती है :

जीएसटी द्वारा निम्नलिखित करों को एक साथ बाध्य किया जाएगा:

  1. मनोरंजन कर
  2. प्रवेश कर
  3. विज्ञापन कर
  4. लॉटरी पर लागू कर

वर्तमान में लगाए गए करों और केन्द्र द्वारा एकत्र किए गए कर:

  1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
  2. सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्यों (आमतौर पर सीवीडी के रूप में जाना जाता है)
  3. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)
  4. सेवा कर

वर्तमान में लगाए गए और राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर:

  1. राज्य वैट
  2. केंद्रीय बिक्री कर
  3. मनोरंजन और मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए को छोड़कर)
  4. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर

यह भी देखे : Ladki Ko Kaise Impress Kare Tips In Hindi

GST History In Hindi

जीएसटी सभी लेनदेन पर लगाया जाता है जैसे बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, वस्तु विनिमय, पट्टे, या सामान और / या सेवाओं का आयात भारत दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाना होगा, जिसका मतलब है कि कराधान का संचालन दोनों संघ और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। एक राज्य में किए गए लेन-देन केंद्र सरकार और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) द्वारा उस राज्य की सरकार द्वारा केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के साथ लगाए जाएंगे।
अंतरराज्यीय लेनदेन और आयातित वस्तुओं या सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है। जीएसटी एक खपत आधारित कर है, इसलिए करों को उन राज्यों को दिया जाता है जो माल या सेवाओं का उपयोग राज्य में नहीं किया जाता है, जिसमें वे उत्पादित होते थे। आईजीएसटी ने राज्य सरकारों के लिए कर संग्रह की जटिलता को केंद्र सरकार से उन्हें सीधे कर से लेने के लिए निष्क्रिय कर दिया है। पिछली प्रणाली के तहत, एक राज्य को केवल एक ही सरकार से कर राजस्व जमा करने के लिए काम करना होगा।

You have also Searched for : 

gst in hindi pdf
gst latest news in hindi

gst wikipedia in hindi
gst bill in hindi pdf download
gst bill in hindi news

Contents

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

you can contact us on my email id: harshittandon15@gmail.com

Copyright © 2016 कैसेकरे.भारत. Bharat Swabhiman ka Sankalp!

To Top